ट्रिब्यूनल के इस फैसले से देशभर से बीएड की स्पेशल डिग्रियां हासिल करने वाले करीब एक लाख युवा स्पेशल टीचर बनने के साथ ही अब उनके लिए जनरल टीचर बनने का रास्ता खोल सकते हैं.
सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (CAT) ने अपने अहम फैसले में कहा है कि बी.एड स्पेशल और बी.एड डिग्री दोनों समान हैं। ट्रिब्यूनल ने यह फैसला सुनाते हुए कहा कि ऐसे में बीएड स्पेशल डिग्री धारक भी सामान्य शिक्षक बनने के पात्र हैं. ट्रिब्यूनल के इस फैसले से देशभर में स्पेशल डिग्रियां रखने वाले करीब एक लाख युवा स्पेशल टीचर बनने के साथ ही अब उनके लिए जनरल टीचर बनने का रास्ता खोल सकते हैं.
ट्रिब्यूनल के सदस्य जस्टिस आर.एन. सिंह और तरुण श्रीधर ने दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) के उमा रानी को एक शिक्षक (TGT हिंदी) के रूप में अयोग्य घोषित करने के निर्णय को रद्द कर दिया। सभी तथ्यों पर विचार करते हुए पीठ ने कहा कि चूंकि बीएड स्पेशल और बीएड डिग्री दोनों समान हैं, याचिकाकर्ता महिला को टीजीटी हिंदी यानी सामान्य शिक्षक होने के लिए अयोग्य नहीं ठहरा सकता। अगर महिला सफल होती है, तो उसे नियुक्त करें, पीठ ने कहा।
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